साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार ने जारी किये नए नियम, जानें क्या है नियम | Cyber Security News

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Cyber Security News: आज के समय में साइबर स्कैम बढ़ते जा रहे हैं इसीलिए सरकार ने साइबर सिक्यूरिटी के लिए कई कदम उठाये हैं। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी नियमों को अधिसूचित किया हैं। इसके तहत केंद्र सरकार किसी भी एजेंसी के जरिए किसी भी टेलीकॉम कंपनी से किसी भी तरह का डाटा मांग सकती हैं। यह नया नियम सरकार ने लागू किया हैं।

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यह डाटा कोई भी डाटा हो सकता हैं। जिसे किसी विशेष फॉर्मेट में मांगा जा सकता हैं। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को यह साइबर पॉलिसी अपनानी होगी। साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई हम हम कदम उठाए हैं। इसमें अनेक जिम्मेदारी या सरकार और टेलीकॉम कंपनियों की होगी।

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इसमें दिए गए नियम के अनुसार इस साइबर पॉलिसी के तहत सुरक्षा के जुड़ी घटनाएं न हो इसके लिए कुछ खास उपाय करने होंगे। जिससे इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकें इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को चिप कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी।

सुरक्षा से जुड़ी कोई भी घटना घटने पर 6 घंटे के भीतर पूरे ब्यूरो के साथ घटना का रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने पेश करना होगा। इसी के साथ घटना के बारे में ब्यूरो में दूसरी सूचनाओं भी देनी होगी।

घटना की जानकारी मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर कंपनियों को इस घटना से जुड़े पीड़ित, यूजर्स की तादाद, जगह और इसे लेकर हुए असर के बारे में जानकारी देनी होगी। नियमों के तहत अब IMEI अब नंबर का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो गया हैं। मोबाइल से गलत काम ना हो सके इसके लिए सरकार ने IMEI नंबर की रजिस्ट्रेशन को नियमित रूप से लागू कर दिया हैं।

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